नई दिल्ली:
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र कितनी हो इस पर अदालत में गुरुवार को भी सुनवाई होगी। इससे पहले बुधवार को दिल्ली सरकार ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा।
सरकार ने कहा है कि चार से साल से कम उम्र के बच्चों को नर्सरी में दाखिला देने के उसके फैसले में कहीं से भी कोर्ट के फैसले की अवमानना नहीं है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने कहा कि 2009 में लागू किए गए शिक्षा के अधिकार कानून में ये बात साफ है कि स्कूल 4 साल से कम उम्र के बच्चें को नर्सरी में दाखिला दे सकते हैं साथ ही उन्होंने कहा कि अशोक गांगुली कमेटी ने भी इस बात की सिफारिश की थी।
उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर मौजूदा कानून में फेरबदल नहीं कर सकती क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
सरकार ने कहा है कि चार से साल से कम उम्र के बच्चों को नर्सरी में दाखिला देने के उसके फैसले में कहीं से भी कोर्ट के फैसले की अवमानना नहीं है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने कहा कि 2009 में लागू किए गए शिक्षा के अधिकार कानून में ये बात साफ है कि स्कूल 4 साल से कम उम्र के बच्चें को नर्सरी में दाखिला दे सकते हैं साथ ही उन्होंने कहा कि अशोक गांगुली कमेटी ने भी इस बात की सिफारिश की थी।
उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर मौजूदा कानून में फेरबदल नहीं कर सकती क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
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