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This Article is From Jan 08, 2012

प्रवासी भारतीयों को मिलेगा मतदान का अधिकार : पीएम

जयपुर: प्रवासी भारतीयों की लंबे समय से मतदान के अधिकार की मांग को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि वह अनिवासी भारतीयों को भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने और मतदान का अधिकार देगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वार्षिक प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कहा, "अनिवासी भारतीयों को भी हमारे राष्ट्रीय चुनावों में मतदान का अधिकार देने के लिए सरकार ने जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1950 के तहत विदेशों में रह रहे मतदाताओं के पंजीकरण के लिए अधिसूचना जारी की है।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "विदेशों में रह रहे भारतीयों को हमारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाने की दिशा में यह पहला बड़ा कदम है।" उन्होंने कहा कि देश के विकास में अनिवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार इसे स्वीकार करती है। साथ ही सरकार उनकी समस्याओं के समाधान और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "सरकार और जनता विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। प्रवासी भारतीयों को आधुनिक भारत के निर्माण में अधिक योगदान देने की जरूरत है।" उन्होंने कहा, "हम इसे और बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने तथा आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं। पिछले वर्षो में हमने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं।"
प्रधानमंत्री ने यहां 10वें वार्षिक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। वहीं, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री व्यालार रवि ने कहा कि इस सम्मेलन में करीब 60 देशों से करीब 1,900 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

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प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासियों को मतदान का अधिकार, Pravasi Bharatiya Divas
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