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This Article is From Jun 16, 2015

बलात्कार पीड़ितों के इलाज का खर्चा उठाएगी महाराष्ट्र सरकार

बलात्कार पीड़ितों के इलाज का खर्चा उठाएगी महाराष्ट्र सरकार
बंबई उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि यौन उत्पीड़न, बलात्कार और तेजाब हमले की पीड़ितों का इलाज करने के लिए निजी अस्पतालों को जल्द ही निर्देश जारी किया जाएगा और इस पर आने वाला खर्च सरकार वहन करेगी।

न्यायमूर्ति एनएच पाटिल और न्यायमूर्ति एसबी शुकरे की खंडपीठ महिला सुरक्षा और महिलाओं से जुड़े अन्य विषयों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ को बताया गया कि मसौदा प्रस्ताव तैयार है और एक पखवाड़े में इसे जारी किया जाएगा।

राज्य सरकार के वकील पीपी ककाडे ने कहा, 'प्रस्ताव के अनुसार, निजी अस्पतालों से कहा जाएगा कि तेजाब हमले की पीड़ित या बलात्कार या यौन उत्पीड़न की पीड़ित के आने पर वे पूरा चिकित्सकीय इलाज करें।'

दुकानों या मॉल के ड्रेसिंग रूम में गुप्त कैमरे मिलने की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

अदालत ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां महिलाओं के कपड़े बदलने के कक्ष में गुप्त कैमरे पकड़े गए हैं। इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। सरकार को संबंधित कानून में ऐसे प्रावधान करने चाहिए, जिससे कि दुकानों का लाइसेंस रदद हो सके।

अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि पुलिसकर्मियों को महिलाओं से जुड़े मामलों से निबटने के बारे में अधिक संवेदनशील होना चाहिए।

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