नई दिल्ली:
जेल में रहकर भी अब नेता चुनाव लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जेल में रहते हुए कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके बाद सरकार ने कानून में बदलाव किया।
बदलाव के मुताबिक जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ा जा सकता है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में सरकार कानून बना चुकी है, जिसे देखते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज़ कर दी। लेकिन, इसका फायदा सज़ा पाने के बाद जेल में रहने वाले लोगों को नहीं होगा। ऐसे नेताओं में लालू यादव शामिल हैं।
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