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डीओपीटी ने तैयार किया नया मसौदा नियम
गोपनीय रिपोर्टों के देरी से जमा होने पर लगेगी रोक
किसी अफसर को जानबूझकर कम रेटिंग देने के दावों पर भी अंकुश लगेगा
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा बनाए गए मसौदा नियमों के मुताबिक अधिकारी द्वारा तैयार प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (परफॉरमेंस अप्रेजल रिपोर्ट) को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी देना होगा. इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में रिपोर्टिंग अफसर, समीक्षा करने वाले अफसर और स्वीकार करने वाले अफसरों को अपनी टिप्पणियां ऑनलाइन दर्ज करनी होंगी.
स्वीकृति मिलने के बाद यह नया नियम अखिल भारतीय सेवाओं - भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) पर लागू होगा. डीओपीटी ने नौकरशाहों के लिए समय पर वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट पूरा करने की समयसीमा तय करने की भी योजना बनाई है. ऐसी रिपोर्टों के लिए हर साल 15 जनवरी की समयसीमा होगी. (इनपुट भाषा से)
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