
प्रतीकात्मक तस्वीर.
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प्रोपर्टी खरीदने वालों को रियायत.
पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ खरीदने पर नहीं देना होगा GST
सक्षम अधिकारी की ओर से जारी होना चाहिए सर्टिफिकेट.
बयान में कहा गया है कि जीएसटी केवल उन निमार्णाधीन संपत्तियों या तैयार फ्लैटों पर लगाया जाएगा, जिनकी बिक्री के समय तक सक्षम अधिकारी द्वारा उनका निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है.
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वित्त मंत्रालय ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या ऐसी ही अन्य सरकारी रियायती योजनाओं पर आठ फीसदी का जीएसटी लगाए जाने का प्रावधान है.
बयान में कहा गया है, 'हालांकि ऐसी परियोजनाओं के बिल्डरों को ज्यादातर मामलों में जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि उनके बुक ऑफ अकाउंट में आउटपुट जीएसटी चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट मौजूद रहेगा. रियायती आवासीय योजनाओं के अलावा ऐसी अन्य योजनाओं पर भी कर अदाएगी जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है.'
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(इनपुट-आईएएनएस)
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