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This Article is From Sep 05, 2019

जुर्माने पर बोले नितिन गडकरी, एक्सीडेंट में 18 से 35 साल के लोगों की मौतें हो रही हैं, क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि  मोटर व्हीकल संशोधन कानून को 20 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की समिति जिसमें 7 अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें थी, की सिफारिशों के आधार पर ही इसे तैयार किया गया और लागू किया गया.

जुर्माने पर बोले नितिन गडकरी, एक्सीडेंट में 18 से 35 साल के लोगों की मौतें हो रही हैं, क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि  मोटर व्हीकल संशोधन कानून को 20 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की समिति जिसमें 7 अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें थी, की सिफारिशों के आधार पर ही इसे तैयार किया गया और लागू किया गया. इसके साथ ही संयुक्त समिति और स्थाई समिति से भी सुझाव लिए गए थे तब संसद में पारित किया गया. उन्होंने कहा कि देश मे 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है डेढ़ लाख मौतें हो जाती हैं. नितिन गडकरी ने कहा कि 18 से 35 आयु के 60 फीसदी की मौत हो जाती है क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए. कानून के प्रति सम्मान और डर नहीं हो ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है.  सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि ज्यादा जुर्माना लगाया जाए लेकिन लोग ऐसी स्थिति आने ही नहीं दें कि जुर्माना लगे. 

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आपको बता दें कि 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. जिसमें ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. हालांकि इसकी वजह से कई लोग सरकार के फैसले की आलोचना कर रहे हैं. बीते दो दिन में कई ऐसे चालान काटे गए हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं. 15 हजार की कीमत वाली एक स्कूटी का 23 हजार रुपये चालान काटा गया है.

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इसी तरह भुवनेश्वर में कथित रूप से नशे में धुत एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑटोरिक्शा ड्राइवर के पास वैध परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत तमाम जरूरी कागजात नहीं थे. पीटीआई के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और आरटीओ के कर्मचारिय़ों ने रिक्शा ड्राइवर को शहर के आचार्य विहार चौक पर रोका और दस्तावेज दिखाने को कहा. जरूरी दस्तावेज न दिखाने पर उसपर 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया. 

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