यह ख़बर 28 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित हुई थी

निठारी हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने सुरिंदर कोली की फांसी की सजा बरकार रखी

सुरिंदर कोली की फाइल फोटो

नई दिल्ली:

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को निठारी हत्याकांड मामले में मृत्युदंड का सामना कर रहे सुरिंदर कोली की एक याचिका खारिज कर दी।

कोली ने अपनी याचिका में रिम्बा हलदर हत्याकांड में मिले मृत्युदंड को बरकरार रखने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस लेने की अपील की थी।

प्रधान न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति एसए बोबडे की पीठ ने मृत्युदंड पर दायर पुनर्विचार याचिका पर पहली बार खुली अदालत में हुई सुनवाई में कहा, 'हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि इस न्यायालय ने कोई गलती नहीं की है, जिसके लिए हमें उस आदेश पर पुनर्विचार करना पड़े।'

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वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के उस तर्क, जिसमें उन्होंने कहा कि कोली को अपने बचाव के लिए पर्याप्त कानूनी सहायता नहीं दी गई, के संदर्भ में न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि आगे से अन्य मामलों में आरोपी को विशेषज्ञता प्राप्त वकील मुहैया कराया जाए जो आरोपी के मामले को पर्याप्त समय दे सके।