
सुरेंद्र कोली का फाइल फोटो...
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उसे छठे मामले में भी अधिकतम सजा सुनाई गई.
विशेष अदालत ने कोली पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
निठारी कांड से जुड़े नंदा देवी हत्या मामले में मिली सजा.
निठारी नरसंहार मामले से जुड़े पांच मामले में दोषी करार दिए जा चुके सुरेंद्र कोली को इस छठे मामले में अपहरण, हत्या, बलात्कार और सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया गया था. पिछले पांच मामलों में दोषी ठहराए जा चुके कोली को इन मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी. इस तरह उसे छठे मामले में भी अधिकतम सजा सुनाई गई.
सीबीआई के न्यायाधीश पवन तिवारी ने बीते बुधवार को कोली को नियोक्ता मनिंदर सिंह पंधेर के घर पर काम करने वाली 25 वर्षीय सहायिका के मामले में दोषी ठहराया था. यह सहायिका 31 अक्तूबर 2006 को लापता हो गई थी.
विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश शर्मा के अनुसार, सीबीआई न्यायाधीश ने कोली को महिला का अपहरण करने, उसकी हत्या करने और बलात्कार करने तथा सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया था.
निठारी मामला वर्ष 2006 में तब सामने आया था जब पुलिस ने नोएडा के इस गांव में पंधेर के आवास के निकट 19 लोगों की खोपड़ियां और हड्डियां पाई थीं. इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.
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