
निर्भया मामले में दोषी मुकेश की याचिका पर जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह की पीठ सोमवार को सुनवाई करेगी. मुकेश ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसकी पूर्व वकील वृंदा ग्रोवर ने उस पर दबाव डालकर क्यूरेटिव याचिका दाखिल करवाई. मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उसे फिर से क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका दाखिल करने का मौका दिया जाए. चारों दोषियों को 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी होगी.
एमएल शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में मुकेश सिंह ने याचिका दायर करने की तारीख से तीन साल तक क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की सीमा अवधि का दावा किया है. उसकी पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में खारिज कर दिया था.
मुकेश सिंह ने अब अदालत से उसके लिए उपलब्ध अधिकारों को "बहाल" करने और जुलाई 2021 तक क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने की अनुमति देने की मांग की है.
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