एक विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अदालत ने शुक्रवार को ISIS के एक आतंकवादी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवाओं को कट्टरपंथी बना उनकी भर्ती कर भारत में संगठन का आधार बनाने के आरोप में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यहां पटियाला हाउस में विशेष NIA अदालत ने इमरान खान पठान को सजा सुनाई. NIA ने दिसंबर 2015 में उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया था.
NIA के एक अधिकारी ने कहा कि यह मामला “विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के जरिए भारत में मुस्लिम युवाओं को कट्टरवादी बनाकर उनकी भर्ती कर भारत में अपना आधार बनाने की आईएसआईएस की व्यापक आपराधिक साजिश” से जुड़ा है.
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NIA ने पठान समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र और फिर पूरक आरोप-पत्र दायर किया था. अदालत पूर्व में 17 में से 16 आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुना चुकी है.
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