Isis Terrorist Jail
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पंजाब पुलिस का दावा : जेल से ISI के लिए काम कर रहा था जसरकण, पाकिस्तान में बैठे आकाओं से लेता था निर्देश
- Sunday October 9, 2022
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पंकज सोनी
पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने जेल में इस्तेमाल हो रहे जसकरण के मोबाइल फोन (mobile phone) को बरामद कर लिया है. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खास मोहरे इम्तियाज ने पंजाब की गोइंदवाल जेल (Goindwal Jail) में अपने गुर्गे सेट कर रखे थे. इनके जरिए वह पिछले 7 महीने में ड्रोन के जरिए RDX, हैंड ग्रेनेड, हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स की 40 बड़ी खेप पंजाब में भेज चुका था.
- ndtv.in
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ISIS आतंकी को 7 साल कैद की सजा, NIA कोर्ट का फैसला
- Saturday March 6, 2021
- Reported by: भाषा
एक विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अदालत ने शुक्रवार को ISIS के एक आतंकवादी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवाओं को कट्टरपंथी बना उनकी भर्ती कर भारत में संगठन का आधार बनाने के आरोप में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यहां पटियाला हाउस में विशेष NIA अदालत ने इमरान खान पठान को सजा सुनाई. NIA ने दिसंबर 2015 में उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया था.
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पंजाब पुलिस का दावा : जेल से ISI के लिए काम कर रहा था जसरकण, पाकिस्तान में बैठे आकाओं से लेता था निर्देश
- Sunday October 9, 2022
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पंकज सोनी
पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने जेल में इस्तेमाल हो रहे जसकरण के मोबाइल फोन (mobile phone) को बरामद कर लिया है. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खास मोहरे इम्तियाज ने पंजाब की गोइंदवाल जेल (Goindwal Jail) में अपने गुर्गे सेट कर रखे थे. इनके जरिए वह पिछले 7 महीने में ड्रोन के जरिए RDX, हैंड ग्रेनेड, हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स की 40 बड़ी खेप पंजाब में भेज चुका था.
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ISIS आतंकी को 7 साल कैद की सजा, NIA कोर्ट का फैसला
- Saturday March 6, 2021
- Reported by: भाषा
एक विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अदालत ने शुक्रवार को ISIS के एक आतंकवादी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवाओं को कट्टरपंथी बना उनकी भर्ती कर भारत में संगठन का आधार बनाने के आरोप में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यहां पटियाला हाउस में विशेष NIA अदालत ने इमरान खान पठान को सजा सुनाई. NIA ने दिसंबर 2015 में उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया था.
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