यह ख़बर 01 जुलाई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

मैथ्यू को 10, मारिया को 3 साल की कैद

खास बातें

  • नीरज ग्रोवर हत्याकांड में मुंबई की सेशन कोर्ट ने मैथ्यू जेरॉम को 10 साल की और मारिया को 3 साल की सजा का ऐलान किया है।
Mumbai:

नीरज ग्रोवर हत्याकांड में मुंबई की सेशन कोर्ट ने मैथ्यू जेरॉम को 10 साल की और मारिया को 3 साल की सजा का ऐलान किया है। मारिया अब तक करीब सवा तीन साल जेल में काट चुकी है और वह जल्द ही जेल से छूट सकती है। इससे पूर्व मामले में सेशन कोर्ट ने नीरज की दोस्त मारिया सुसइराज को हत्या के आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन वह सबूत मिटाने की दोषी करार दी गई थी। वहीं मारिया के मंगेतर मैथ्यू जेरॉम को गैर-इरादतन हत्या का दोषी माना गया था। मई, 2008 की ये वारदात काफी सुर्खियों में रही थी। सीरियल की दुनिया के क्रिएटिव डायरेक्टर नीरज ग्रोवर का पहले कत्ल किया गया और फिर उसके 300 टुकड़े कर उसे ले जाकर जंगल में जलाया गया।फैसला सुनाते वक्त जज ने कहा कि जेरोम अचानक क्षणिक भावावेश में आ गया था और ग्रोवर की हत्या सुनियोजित नहीं थी। अपेक्षाकृत हल्के आरोपों में दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने कहा, जब उसने कमरे में प्रवेश किया, तो वह शांत था। यह इस बात का संकेत है कि वह हत्या के इरादे से नहीं आया था। जाहिर है कि मंगेतर के साथ किसी अजनबी को देखकर कोई संभ्रांत व्यक्ति भी आक्रोश में आ सकता है और उसने अपना नियंत्रण खो दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मैथ्यू , मारिया के मलाड स्थित घर पर 7 मई, 2008 को गया था, जहां उसकी ग्रोवर से लड़ाई हो गई और मैथ्यू ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। बाद में मारिया और मैथ्यू ने ग्रोवर के शव को टुकड़े-टुकड़े कर पास के ठाणे के मनोर के जंगल में फेंक दिया। अभियोजन पक्ष ने दोनों पर हत्या, आपराधिक षडयंत्र, साझा उद्देश्य और सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया था।


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