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This Article is From Nov 10, 2021

'चलने योग्य नहीं है मुकदमा, खारिज कर दिया जाए' : मानहानि केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक ने दिया जवाब

समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था.

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'चलने योग्य नहीं है मुकदमा, खारिज कर दिया जाए' : मानहानि केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक ने दिया जवाब
नवाब मलिक ने केस को खारिज करने की मांग की
मुंबई:

आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस (Aryan Khan Drugs Case) में अपने बयानों से चर्चा में आये महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर बॉम्बे हाईकोर्ट को अपना जवाब दे दिया है. नवाब मलिक ने अपने जवाब में कहा है कि मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया जाए, क्योंकि यह चलने योग्य नहीं है.  मलिक का यह भी कहना है कि वादी ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है. साथ ही खुद के दिये गये बयानों को लेकर कहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा था वह दस्तावेजों और सबूतों पर आधारित था. इसलिए मानहानि का मामला नहीं बनता है. 

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गौरतलब है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ  मानहानि का केस दर्ज कराया था. वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सोशल मीडिया पर उनके परिवार के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. 

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