महाराष्ट्र के नागपुर स्थित बेजांबाग में 369 परिवारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. फिलहाल इन घरों में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी.
अतिक्रमण हटाने के फैसले के खिलाफ याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है. दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सरकार को इस इलाके से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे. कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस इलाके में घरों को हटाने के आदेश को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि मिल की इस जमीन पर प्लाट बने और घर बना दिए गए जबकि यह जगह खुली रहनी चाहिए थी.
हालांकि महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि वह खुली जगह के लिए दूसरा स्थान देने को तैयार है. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां तोड़फोड़ कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए.
इस बीच मार्च में कुछ नागरिकों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. अब फिर से इस मामले में याचिका दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.
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