Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
इटली ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय से कहा कि उसने अपने देश के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।
इस बीच, कोल्लम की एक अदालत ने गिरफ्तार किए गए लातोर मेसिमिलिएनो और सल्वातोर गिरोनी नाम के दो इतालवी पोत रक्षकों की पुलिस हिरासत पांच मार्च तक बढ़ा दी है। दोनों आरोपी बीती 20 फरवरी से ही पुलिस हिरासत में हैं।
इटली सरकार की ओर से पेश हुए डिप्टी अटॉर्नी डॉ एलिजा बेट्टा सेनिकोला की ओर से उच्च न्यायालय को बताया गया कि इतालवी दंड संहिता के अनुच्छेद 575 के मुताबिक किसी शख्स की हत्या करने वाले व्यक्ति को कम से कम 21 साल की सजा मिलती है। इस मामले से भारत और इटली के बीच राजनयिक गतिरोध पैदा हो गया है।
उच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति पी एस गोपीनाथन इटली सरकार को इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि दोनों पोत रक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका में ‘गंभीर खामियां’ हैं। न्यायमूर्ति गोपालन ने उनसे सख्त लहजे में कहा कि वह तभी इस याचिका की सुनवाई करेगा जब खामियों को दूर कर लिया जाएगा।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Murder Case In Italy, Marines, Kerala Fishermen Killed, केरल, भारतीय मछुआरों की हत्या, इटली में मुकदमा