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This Article is From Mar 01, 2012

आरोपी पोत रक्षकों के खिलाफ शुरू की आपराधिक कार्यवाही : इटली

कोच्चि: हत्या के आरोप में गिरफ्तार दो इतालवी पोत रक्षकों को अपने हाथों में सौंप दिए जाने की कोशिशों के तहत इटली ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय से कहा कि उसने अपने देश के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। इटली ने कहा कि यदि आपराधिक कार्यवाही में आरोपी पोत रक्षकों को दोषी पाया जाता है तो उन्हें कम से कम 21 साल जेल की सजा मिल सकती है।

इस बीच, कोल्लम की एक अदालत ने गिरफ्तार किए गए लातोर मेसिमिलिएनो और सल्वातोर गिरोनी नाम के दो इतालवी पोत रक्षकों की पुलिस हिरासत पांच मार्च तक बढ़ा दी है। दोनों आरोपी बीती 20 फरवरी से ही पुलिस हिरासत में हैं।

इटली सरकार की ओर से पेश हुए डिप्टी अटॉर्नी डॉ एलिजा बेट्टा सेनिकोला की ओर से उच्च न्यायालय को बताया गया कि इतालवी दंड संहिता के अनुच्छेद 575 के मुताबिक किसी शख्स की हत्या करने वाले व्यक्ति को कम से कम 21 साल की सजा मिलती है। इस मामले से भारत और इटली के बीच राजनयिक गतिरोध पैदा हो गया है।

उच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति पी एस गोपीनाथन इटली सरकार को इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि दोनों पोत रक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका में ‘गंभीर खामियां’ हैं। न्यायमूर्ति गोपालन ने उनसे सख्त लहजे में कहा कि वह तभी इस याचिका की सुनवाई करेगा जब खामियों को दूर कर लिया जाएगा।

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