मुम्बई में लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) में सफर करने वाले लोगों को कोरोना से बचाव के लिए बने सभी नियमों का पालन करने की बार-बार अपील करने के बाद अब रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि अगर कोई शख्स बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल तक जेल में भेजा जा सकता है.रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) की ओर से कुछ इस तरह रेलवे स्टेशन पर लोगों को सभी नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है.
मुम्बई और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इसे सख्ती से निपटने की तैयारी की जा रही है. रेलवे की ओर से अब निर्णय लिया गया है कि 21 अक्टूबर से अगर किसी शख्स को कोरोना से बचाव के लिए बने नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें- MUMBAI की लोकल ट्रेनों से फिर खाना पहुंचाएंगे डब्बावाला, लॉकडाउन के छह बाद मिली मंजूरी
प्रशासन ने तय किया है, "अगर किसी को बिना मास्क, थूखते पाया गया तो सख्ती अपनाई जाएगी. पहले बार 250 रुपये का जुर्माना लगेगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर सेक्शन 145 के तहत एक महीने के जेल के साथ ही 250 रुपये का जुर्माना और बार बार अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो सेक्शन 154 के तहत 5 साल तक की सज़ा हो सकती है."
रेलवे के साथ ही बीएमसी भी मास्क नहीं पहन रहे लोगों पर सख्ती से निपटने का काम करती नज़र आ रही है. कई लोगों से जहां अब तक जुर्माना वसूला गया है, तो वहीं बिना मास्क घूमने वाले एक शख्स पर मुम्बई पुलिस की ओर से एफआईआर भी दर्ज की गई है.
यह भी पढ़ें- मुंबई: लोकल ट्रेन में वारदात के 14 साल बाद पीड़ित को पर्स सौंपा! रेलवे पुलिस ने जेबकतरे को धरदबोचा
ए वार्ड के बीएमसी अधिकारी नरेंद्र परमार ने बताया, "लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह के सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं."
उधर रेलवे में फिलहाल केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही जा रहे हैं पर प्रशासन की ओर से कोशिश है कि अभी से ही सख्त कानून बनाए ज़ाए, ताकि भविष्य में रेलवे से सफर करने वाले लोगों में जब बढ़ोतरी होगी, तो वो भी इन नियमों का सख्ती से पालन करें.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं