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This Article is From Oct 20, 2021

आर्यन खान की जमानत नामंजूर होने पर किशोर तिवारी ने NCB को फिर लिया आड़े हाथ, सुप्रीम कोर्ट से की ये अपील

मुंबई क्रूज़ ड्रग्स पार्टी में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली है. अब उन्होंने जमानत पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा.

आर्यन खान की जमानत नामंजूर होने पर किशोर तिवारी ने NCB को फिर लिया आड़े हाथ, सुप्रीम कोर्ट से की ये अपील
आर्यन खान की जमानत नामंजूर, शिवसेना नेता ने फिर एनसीबी पर साधा निशाना. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले (Mumbai cruise drugs case) में आर्यन को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है. इस बीच आर्यन खान (Aryan Khan) के पक्ष में आवाज उठाने वाले शिवसेना (Shivsena) नेता किशोर तिवारी ने एक बार फिर एनसीबी की जांच पर सवाल उठाया है. किशोर तिवार ने आज ट्वीट कर कहा कि आर्यन खान की जमानत अस्वीकृति एनसीबी द्वारा एनडीपीएस अधिनियम का क्लासिक दुरुपयोग है. सुप्रीम कोर्ट के लिए संवैधानिक प्रावधानों के तहत मौलिक अधिकारों को बहाल करने का समय आ गया है. क्योंकि एनसीबी के विवादास्पद कृत्यों को सुधारना जूरूरी है. आर्यन खान को शाहरुख खान का बेटा होने के नाते शिकार बनाया जा रहा है.

बता दें कि इस मामले में किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है. आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुंबई में एनसीबी की भूमिका की जांच की मांग की है. इसमें कहा गया है कि एनसीबी दुर्भावनापूर्ण और बदले की भावना से काम कर रही है. इसके अधिकारी पिछले दो वर्षों से चुनिंदा फिल्म सेलिब्रिटी और कुछ मॉडलों को निशाना बना रहे हैं. एनसीबी के अफसरों की भूमिका का पता लगाने के लिए विशेष न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए.  याचिका में कहा गया है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए NCB की जांच शीर्ष अदालत के न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए.

बताते चलें कि आज बुधवार को बॉलीवुड एक्‍टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई है. लेकिन कोर्ट से आर्यन खान को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है. अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है. 

आर्यन और मर्चेंट मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं. धमेचा को बायकुला महिला कारागार में रखा गया है. एनसीबी ने आर्यन खान और अन्य अन्य आरोपियों पर एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 में केस दर्ज किया है.

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