यह ख़बर 25 जून, 2012 को प्रकाशित हुई थी

मुंबई की अदालत ने 26/11 के आरोपी अबू हमजा के खिलाफ वारंट जारी किया

खास बातें

  • मुंबई की एक अदालत ने लश्कर ए तैयबा के संदिग्ध आतंकवादी सैयद जबीउद्दीन उर्फ अबू जिंदाल उर्फ अबू हमजा के खिलाफ सोमवार को पेशी वारंट जारी किया। मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी कथित संलिप्तता को लेकर उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है।
मुंबई:

मुंबई की एक अदालत ने लश्कर ए तैयबा के संदिग्ध आतंकवादी सैयद जबीउद्दीन उर्फ अबू जिंदाल उर्फ अबू हमजा के खिलाफ सोमवार को पेशी वारंट जारी किया। मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी कथित संलिप्तता को लेकर उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीएस राठौड़ ने विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम और मुंबई आतंकवादी हमला मामले के जांच अधिकारी रमेश महाले की अर्जी पर यह वारंट जारी किया। मुंबई पुलिस की एक टीम जिंदाल को हिरासत में लेने के लिए एक पेशी वारंट लेकर अब दिल्ली जाएगी और सुनवाई के लिए उसे यहां लेकर आएगी।

निकम ने अदालत को बताया कि मुंबई में आतंकवादी हमला करने की जो साजिश लश्कर ए तैयबा ने पाकिस्तान में रची थी, उसमें जिंदाल ने एक अहम भूमिका निभाई थी। निकम ने कहा कि 10 आतंकवादियों का एक समूह कराची से समुद्र के रास्ते यहां आया और 26 नवंबर 2008 को 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उनके हमले में 238 लोग घायल भी हो गए।

उन्होंने कहा कि जब इस हमले को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त जिंदाल कराची से आतंकवादियों को निर्देशित कर रहा था।

निकम ने कहा कि मुंबई हमले के दौरान एकमात्र जीवित पकड़े गए आतंकवादी मोहम्मद अजमल कसाब अपने इकबालिया बयान में कहा है कि जिंदाल ने उसे हिन्दी सिखाई और हमले के दौरान उससे कराची से बात की। अभियोजक निकम ने निचली अदालत में कसाब के बयान का हवाला देते हुए कहा कि आतंकवादी नरीमन हाउस पर जिस वक्त हमले को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त जिंदाल टेलीफोन पर उनके संपर्क में था।

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इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि कसाब ने यह कहा है कि जिंदाल भारतीय नागरिक है। अभियोजक ने दलील दी कि 26/11 हमला के मामले में जिंदाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग की।