- गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
- दुकानों को खोलने से जुड़ा है आदेश
- नहीं खुलेंगी हॉटस्पॉट-कंटेनमेंट जोन की दुकानें
केंद्र सरकार ने बीती रात लॉकडाउन (Lockdown Guidelines) में थोड़ी राहत देते हुए एक आदेश जारी कर बताया कि शनिवार से किन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा रही है. इस आदेश के बाद लॉकडाउन की वजह से पिछले एक महीने से दुकानों को बंद करने वाले व्यवसायी वर्ग को खासा राहत महसूस होगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के बाद जरूरी और गैर-जरूरी सामान बेचने वाले स्थानीय दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकते हैं. मॉल्स, सिनेमाघर और शॉपिंग कॉम्पलेक्स फिलहाल बंद रहेंगे.
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर जाने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा. वहीं दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी होगा और वह संस्थान के भीतर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे. कोरोनावायरस (Coronavirus) हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में यह छूट लागू नहीं होगी. गृह मंत्रालय ने इस आदेश के साथ ही इस छूट को दिए जाने का अधिकार राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया है. राज्य सरकारें इस छूट पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं.
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दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस फैसले पर कहा है कि वह अगले दो दिनों में दुकानों को खोले जाने को लेकर निर्णय लेंगे. अब जानिए, कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं...
गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों को 50 फीसदी कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी है. रिहायशी इलाकों व आसपास के मार्केट में मौजूद दुकानें खुलेंगी. ग्रामीण व अर्द्ध ग्रामीण इलाकों में सभी रजिस्टर्ड दुकानें खोली जा सकती हैं. शहरों में भी रिहायशी इलाकों में स्थित दुकानें खोली जा सकती हैं. सैलून खोले जा सकते हैं. शॉपिंग कॉम्पलेक्स में मौजूद सैलून नहीं खुलेंगे.
मॉल्स और सिनेमाघर बंद रहेंगे. मुंबई की बीकेसी मार्केट और दिल्ली की खान मार्केट, नेहरू प्लेस जैसे शॉपिंग कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे. नगर निगम क्षेत्र से बाहर आने वाले शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे. जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे. मॉल्स में शराब की दुकानें और बुटीक बंद रहेंगे.
VIDEO: जरूरी सामान के अलावा कुछ और ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगी कंपनियां
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