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जिन 2 दुकानों के खुलने का कुछ लोग सबसे ज्यादा कर रहे थे इंतजार, वो अभी नहीं खुलेंगी, 8 बड़ी बातें

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 1 महीने से जारी लॉकडाउन के दौरान लोग सोशल मीडिया पर शराब और सलून की दुकानों को खोलने के लिए जमकर मेम्स और चुटकुले बना रहे हैं. लेकिन इन दोनों ही दुकानों को खोलने को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में कोई आदेश नहीं है

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Coronavirus, Lockdown : सलून या बाल काटने की दुकान अभी नहीं खुलेंगी
नई दिल्ली:

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 1 महीने से जारी लॉकडाउन के दौरान लोग सोशल मीडिया पर शराब और सलून की दुकानों को खोलने के लिए जमकर मेम्स और चुटकुले बना रहे हैं. लेकिन इन दोनों ही दुकानों को खोलने को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में कोई आदेश नहीं है. वहीं न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुन्य सलिला श्रीवास्तव ने भी साफ कहा है कि हेयर सलून या बाल काटने की दुकानों को खोलने का आदेश नहीं है. नया आदेश सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानों को लेकर है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शराब दुकानों, किसी भी तरह रेस्त्रां को भी खोलने की इजाजत नहीं है.

8 बड़ी बातें
  1. शहरी इलाकों की रिहायशी कॉलोनियों के परिसरों और गली-मोहल्ले की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है. लेकिन बड़े बाजारों में स्थित दुकानों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.
  2. ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है. 
  3. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी आदेश में कहा कि मॉल अभी बंद रहेंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों की दुकानों को खोला जा सकता है.
  4. कोविड-19 हॉटस्पॉट और ‘नियंत्रण' वाले क्षेत्रों की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां भी अपने मंच से सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी.
  5. आदेश में कहा गया है कि संबंधित राज्य और संघ शासित प्रदेश के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत पंजीकृत नगर निगम और नगरपालिकाओं के दायरे में आने वाली रिहायशी परिसरों और पास-पड़ोस तथा गली-मोहल्लों की दुकानों को खोला जा सकता है.
  6. नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं की सीमा से बाहर स्थित पंजीकृत बाजारों की दुकानों को भी खोला जा सकता है. लेकिन ऐसी दुकानों को सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा.
  7. ऐसी दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों से काम लिया जा सकेगा। इन दुकानों के कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इन इलाकों में एकल और बहु ब्रांड दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी.
  8. शराब और अन्य उत्पादों की बि्क्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा.  शराब की दुकानों का लाइसेंस राज्यों के आबकारी विभाग कानून के तहत दिया गया है जबकि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है वह राज्यों के दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून के तहत आने वाली दुकानें होंगीं. 

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