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This Article is From May 27, 2021

'भारत भेजने का सवाल ही नहीं'- मेहुल चोकसी के वकील ने दिया इस कानून का हवाला

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने NDTV से कहा कि भारत के नागरिकता एक्ट की धारा 9 के मुताबिक, चोकसी ने जैसे ही एंटीगुआ की नागरिकता ली, वो भारत का नागरिक नहीं रहा. ऐसे में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट एक्ट के मुताबिक, उसे बस एंटीगुआ ही डिपोर्ट किया जा सकता है.

'भारत भेजने का सवाल ही नहीं'- मेहुल चोकसी के वकील ने दिया इस कानून का हवाला
मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद उसे भारत डिपोर्ट करने की चर्चा हो रही है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की डोमिनिका से गिरफ्तारी होने के बाद उसे भारत लाए जाने की चर्चा हो रही है. सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी भी आई है कि भारत चोकसी का सीधे डिपोर्टेशन कराने पर विचार कर सकता है. एंटीगुआ की ओर से भी ऐसा कहा गया है कि डोमिनिका चोकसी को सीधे भारत को सौंपे. लेकिन चोकसी के वकील का कहना है कि कानूनन चोकसी को एंटीगुआ ही ले जाया जा सकता है. 

चोकसी के वकील का क्या तर्क है?

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने NDTV से कहा कि भारत के नागरिकता एक्ट की धारा 9 के मुताबिक, चोकसी ने जैसे ही एंटीगुआ की नागरिकता ली, वो भारत का नागरिक नहीं रह गया. ऐसे में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट एक्ट की धारा 17 और 23 के मुताबिक, उसे बस एंटीगुआ ही डिपोर्ट किया जा सकता है. अग्रवाल ने कहा, 'ऊपर से अभी एंटीगुआ हाईकोर्ट की ओर से भारत की ओर से किसी भी अपील पर कार्रवाई करने पर रोक लगाई गई है, ऐसे में, मेरे हिसाब से मेरे मुवक्किल को  एंटीगुआ ही लाया जा सकता है, और उन्हें भारत भेजने का कोई सवाल ही नहीं है.'

वकील ने चोकसी के डोमिनिका में मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाया है. उन्होंने कहा, 'फिलहाल अभी इस पर कोई अटकलें नहीं लगाई जानी चाहिए, जब तक यह मेहुल चोकसी से यह न पता चला जाए कि वो डोमिनिका में कैसे पहुंचे थे क्योंकि मेरा मानना है कि वो खुद से वहां नहीं पहुचे थे. मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है, जिसे अभी कोई देख नहीं रहा कि आखिर वो डोमिनिका कैसे पहुंच गए.'

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अग्रवाल ने चोकसी का बचाव करते हुए कहा कि 'सबकुछ कानून के हिसाब से होना चाहिए. कोई चेस का खेल नहीं है और कोई प्यादा नहीं है कि किसी की मर्जी से उसे उठाकर यहां-वहां रख दिया जाए. एक इंसान की बात हो रही है. और इसके ऊपर से मानवाधिकरों की रक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध हैं और एक व्यक्ति को केवल देश में उसकी नागरिकता के लिए निर्वासित किया जा सकता है.'

भारत डिपोर्टेशन पर कर रहा है विचार : सूत्र

बता दें कि चोकसी ने 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता ली थी और 2018 से वहां रह रहा था. बीते मंगलवार को क्यूबा भागने की कोशिश में वो एंटीगुआ के पड़ोसी देश डोमिनिका में पकड़ा गया है. एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने कहा है कि डोमिनिका चोकसी को सीधे भारत को सौंपे, उसे वापस लाने की जरूरत नहीं है.

त्रों ने जानकारी दी है कि भारत चोकसी को डोमिनिका से सीधे डिपोर्ट करा सकता है. सूत्रों का कहना है कि चूंकि चोकसी डोमिनिका में अवैध रूप से घुसा था, ऐसे में भारत उसे सीधे डिपोर्ट करा सकता है क्योंकि किसी भी अवैध विदेशी को डिपोर्ट किया जा सकता है. डोमिनिकन कोर्ट इसपर फैसला ले सकती है. 

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