Choksi In Dominica
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अवैध प्रवेश मामला: मेहुल चौकसी को डोमिनिका कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
डोमिनिका की एक कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चौकसी भारत में ₹ 13,500 करोड़ के लोन घोटाला मामले में वांटेड है. उसे चोकसी को कैरिबियाई द्वीपीय देश में कथित तौर पर अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 23 मई को अरेस्ट किया गया था.
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मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने दस्तावेजों के साथ प्राइवेट प्लेन डोमिनिका भेजा: एंटीगुआ PM
उसके डोमिनिका से प्रत्यर्पण की गंभीर कोशिशों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने एक प्राइवेट जेट भी भेजा है, ताकि बिना अड़चन के चोकसी को सीधे भारत लाया जा सके. वहीं सीबीआई और ईडी के सूत्रों ने कहा कि केस की फाइलें डोमिनिका भेजी गई हैं.
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डोमिनिका की अदालत ने भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर लगी रोक को बढ़ाया, 2 जून को अगली सुनवाई
डोमिनिका की अदालत ने अपने आदेश में दो जून को होने वाली अगली सुनवाई तक चोकसी को देश से बाहर भेजने पर रोक लगाई है. कोर्ट ने मेहुल चोकसी को चिकित्सकीय देखभाल के लिए डोमिनिका-चाइना फ्रैंडशिप अस्पताल ले जाने और उसके कोविड टेस्ट का निर्देश दिया है.
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मेहुल चोकसी के निर्वासन में अड़ंगा, डोमिनिका की अदालत ने लगाई रोक
PNB Fraud Case: एंटीगुआ के प्रधान मंत्री गैस्टन ब्राउन ने चोकसी को सीधे भारत वापस भेजने के लिए डोमिनिका से पूछा था लेकिन उसके वकीलों ने इसका विरोध किया. वकीलों ने कोर्ट में कहा कि वांछित व्यवसायी को भारत नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वह अब वह भारत का नागरिक नहीं है.
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मेहुल चोकसी का अब क्या होगा? क्या भारत आएगा? डोमिनिका ने ये कहा
मेहुल चोकसी को तब पकड़ा गया, जब वह एंटीगुआ से क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था, जहां वह भारत छोड़ने के बाद 2018 से रह रहा था. उसने कथित तौर पर एंटीगुआ छोड़ दिया और पड़ोसी देश के लिए एक नाव पकड़ी थी लेकिन वह डोमिनिका चला गया. उसके खिलाफ इंटरपोल का लुकआउट सर्कुलर था, जिसके आधार पर उसे पुलिस ने डोमिनिका के एक समुद्र तट से पकड़ लिया था.
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'भारत भेजने का सवाल ही नहीं'- मेहुल चोकसी के वकील ने दिया इस कानून का हवाला
चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने NDTV से कहा कि भारत के नागरिकता एक्ट की धारा 9 के मुताबिक, चोकसी ने जैसे ही एंटीगुआ की नागरिकता ली, वो भारत का नागरिक नहीं रह गया. ऐसे में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट एक्ट की धारा 17 और 23 के मुताबिक, उसे बस एंटीगुआ ही डिपोर्ट किया जा सकता है.
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मेहुल चोकसी की 'इस गलती' के चलते आसान हो सकता है उसे भारत लाना, सूत्रों ने दी जानकारी
सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारत चोकसी को डोमिनिका से सीधे डिपोर्ट करा सकता है. सूत्रों का कहना है कि चूंकि चोकसी डोमिनिका में अवैध रूप से घुसा था, ऐसे में भारत उसे सीधे डिपोर्ट करा सकता है क्योंकि किसी भी अवैध विदेशी को डिपोर्ट किया जा सकता है.
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डोमिनिका में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद एंटीगुआ ने कहा- 'यहां लाने की जरूरत नहीं, सीधे भारत को सौंपें'
मंगलवार रात को डोमिनिका में चोकसी की गिरफ्तारी की खबरों के बाद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने स्थानीय मीडिया से कहा कि उन्होंने डोमिनिका के प्राधिकारियों को चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने के ‘स्पष्ट निर्देश’ दिए हैं.
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अवैध प्रवेश मामला: मेहुल चौकसी को डोमिनिका कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
डोमिनिका की एक कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चौकसी भारत में ₹ 13,500 करोड़ के लोन घोटाला मामले में वांटेड है. उसे चोकसी को कैरिबियाई द्वीपीय देश में कथित तौर पर अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 23 मई को अरेस्ट किया गया था.
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मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने दस्तावेजों के साथ प्राइवेट प्लेन डोमिनिका भेजा: एंटीगुआ PM
उसके डोमिनिका से प्रत्यर्पण की गंभीर कोशिशों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने एक प्राइवेट जेट भी भेजा है, ताकि बिना अड़चन के चोकसी को सीधे भारत लाया जा सके. वहीं सीबीआई और ईडी के सूत्रों ने कहा कि केस की फाइलें डोमिनिका भेजी गई हैं.
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डोमिनिका की अदालत ने भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर लगी रोक को बढ़ाया, 2 जून को अगली सुनवाई
डोमिनिका की अदालत ने अपने आदेश में दो जून को होने वाली अगली सुनवाई तक चोकसी को देश से बाहर भेजने पर रोक लगाई है. कोर्ट ने मेहुल चोकसी को चिकित्सकीय देखभाल के लिए डोमिनिका-चाइना फ्रैंडशिप अस्पताल ले जाने और उसके कोविड टेस्ट का निर्देश दिया है.
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मेहुल चोकसी के निर्वासन में अड़ंगा, डोमिनिका की अदालत ने लगाई रोक
PNB Fraud Case: एंटीगुआ के प्रधान मंत्री गैस्टन ब्राउन ने चोकसी को सीधे भारत वापस भेजने के लिए डोमिनिका से पूछा था लेकिन उसके वकीलों ने इसका विरोध किया. वकीलों ने कोर्ट में कहा कि वांछित व्यवसायी को भारत नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वह अब वह भारत का नागरिक नहीं है.
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मेहुल चोकसी का अब क्या होगा? क्या भारत आएगा? डोमिनिका ने ये कहा
मेहुल चोकसी को तब पकड़ा गया, जब वह एंटीगुआ से क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था, जहां वह भारत छोड़ने के बाद 2018 से रह रहा था. उसने कथित तौर पर एंटीगुआ छोड़ दिया और पड़ोसी देश के लिए एक नाव पकड़ी थी लेकिन वह डोमिनिका चला गया. उसके खिलाफ इंटरपोल का लुकआउट सर्कुलर था, जिसके आधार पर उसे पुलिस ने डोमिनिका के एक समुद्र तट से पकड़ लिया था.
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'भारत भेजने का सवाल ही नहीं'- मेहुल चोकसी के वकील ने दिया इस कानून का हवाला
चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने NDTV से कहा कि भारत के नागरिकता एक्ट की धारा 9 के मुताबिक, चोकसी ने जैसे ही एंटीगुआ की नागरिकता ली, वो भारत का नागरिक नहीं रह गया. ऐसे में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट एक्ट की धारा 17 और 23 के मुताबिक, उसे बस एंटीगुआ ही डिपोर्ट किया जा सकता है.
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मेहुल चोकसी की 'इस गलती' के चलते आसान हो सकता है उसे भारत लाना, सूत्रों ने दी जानकारी
सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारत चोकसी को डोमिनिका से सीधे डिपोर्ट करा सकता है. सूत्रों का कहना है कि चूंकि चोकसी डोमिनिका में अवैध रूप से घुसा था, ऐसे में भारत उसे सीधे डिपोर्ट करा सकता है क्योंकि किसी भी अवैध विदेशी को डिपोर्ट किया जा सकता है.
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डोमिनिका में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद एंटीगुआ ने कहा- 'यहां लाने की जरूरत नहीं, सीधे भारत को सौंपें'
मंगलवार रात को डोमिनिका में चोकसी की गिरफ्तारी की खबरों के बाद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने स्थानीय मीडिया से कहा कि उन्होंने डोमिनिका के प्राधिकारियों को चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने के ‘स्पष्ट निर्देश’ दिए हैं.