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बेंगलुरु: Marital Rape पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि शादी, क्रूरता का लाइसेंस नहीं है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ' हमारे विचार से शादी जैसी संस्था समाज में किसी भी पुरुष को विशेषाधिकार नहीं देती और न ही इस तरह के अधिकार दे सकती है कि वह एक महिला के साथ जानवरों की तरह क्रूर व्यवहार करे..यदि यह एक आदमी के लिए दंडनीय है तो दंडनीय ही होना चाहिए भले ही यह आदमी, पति है.'इसके साथ ही HC ने अपने ऐतिहासिक आदेश में पत्नी को 'यौन दासी' (sex slave) बनने के लिए मजबूर करने के आरोप पति के खिलाफ रेप के आरोप तय करने की इजाजत दे दी.