मेनका गांधी (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:
केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे को पत्र लिखकर मंदिरों के उन जुलूसों और पर्यटन स्थलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है जहां पशुओं को गैरकानूनी तरीके से प्रदर्शित किया जाता है.
उन्होंने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि प्राधिकरण ने ‘‘इन गैरकानूनी गतिविधियों की ओर से आंखें मूंद रखी हैं.’’ पत्र में मेनका ने कहा, ‘‘मंदिरों और आमेर का किला जैसे पर्यटन स्थलों पर सैकड़ों हाथियों को जनता के सामने प्रदर्शित किया जाता है वह भी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से मान्यता के बगैर. कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.’’
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में चिड़ियाघर की ऐसे प्रतिष्ठान के रूप में व्याख्या की गई है जहां पशुओं को प्रदर्शन के लिए कैद में रखा जा सकता है. इस परिभाषा के दायरे में सर्कस और बचाव केंद्र भी आते हैं. इसके अलावा चिड़ियाघर नियमों की मान्यता (2009) के मुताबिक चिड़ियाघर बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति, कंपनी या राज्य सरकार को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से औपचारिक मान्यता लेने की जरूरत होती है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि प्राधिकरण ने ‘‘इन गैरकानूनी गतिविधियों की ओर से आंखें मूंद रखी हैं.’’ पत्र में मेनका ने कहा, ‘‘मंदिरों और आमेर का किला जैसे पर्यटन स्थलों पर सैकड़ों हाथियों को जनता के सामने प्रदर्शित किया जाता है वह भी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से मान्यता के बगैर. कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.’’
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में चिड़ियाघर की ऐसे प्रतिष्ठान के रूप में व्याख्या की गई है जहां पशुओं को प्रदर्शन के लिए कैद में रखा जा सकता है. इस परिभाषा के दायरे में सर्कस और बचाव केंद्र भी आते हैं. इसके अलावा चिड़ियाघर नियमों की मान्यता (2009) के मुताबिक चिड़ियाघर बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति, कंपनी या राज्य सरकार को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से औपचारिक मान्यता लेने की जरूरत होती है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं