महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 43 वर्षीय व्यक्ति पर कथित रूप से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर रेलयात्रा में छूट लेने के आरोप में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. रेलयात्रा के दौरान दिव्यांगजनों और कुछ विशेष बीमारियों से ग्रसित लोगों को टिकट में छूट का प्रावधान है. पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी कृष्णा महाले ने यहां स्थित कल्याण उपनगर से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जाने के लिए 9 दिसंबर को यात्रा करने का टिकट बुक कराया था.
यात्रा के लिए कृष्णा महाले ने खुद को कुष्ठ रोगी दिखाने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा कराया था. सत्यापन के दौरान रेलवे अधिकारियों ने पाया कि आरोपी कुष्ठ रोग से ग्रसित नहीं था और चिकित्सा प्रमाणपत्र फर्जी था. अधिकारी ने बताया कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर आरोपी ने यात्रा किराए पर 735 रुपए की छूट प्राप्त की.
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रेलवे अधिकारियों ने शनिवार को कृष्णा महाले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद महाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया. अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच अधिकारी ने कहा कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.
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