उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में शामली जिले के कैराना (Kairana) में एक विशेष पोक्सो अदालत (Special Pocso Court) ने पांच साल की बच्ची से बलात्कार (Rape) के दोषी एक व्यक्ति को शनिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई हैं. यह फैसला अदालत ने घटना के करीब चार माह बाद सुनाया. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत के न्यायाधीश मुमताज अली ने साबिर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और पोस्को कानून के तहत दोषी ठहराया और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
विशेष पोक्सो अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार, बच्ची शामली की रहने वाली है. 15 जून को वह रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन पर अपने अभिभावकों से पिछड़ कर भीड़ में गुम हो गई थी. साबिर ने उसे अकेले देखा और स्थिति का फायदा उठाकर उससे बलात्कार किया.
रंजीत नगर में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने रोहतक से दबोचा
सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने मामला दर्ज किया और आरोप पत्र दाखिल किया था. साबिर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं