मालोगांव धमाका 2008 की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत पर सुनवाई में सबूत के रूप में पेश एक सीडी टूटी मिली.
मुंबई:
मालेगांव में 2008 में हुए धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई में मंगलवार को एक नया मोड़ आ गया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोप पत्र के साथ सबूत के तौर पर कुछ सीडी को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था. एनआईए ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट से सभी सीडी मंगाकर पेश कीं. एनआईए की मांग पर जस्टिस मोरे और शालिनी फंसलकर जोशी की बेंच ने बंद कमरे में सीडी को देखा. लेकिन हैरानी इस बात है कि अदालत में पेश सीडी में से एक टूटी हुई पाई गई. एक सीडी में सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, वीडियो नहीं दिख रहा. इसके अलावा आर्टिकल नंबर 200 में संलग्न 11 सीडी के शीर्षक पढ़ने के बाद अदालत ने पाया कि वे सभी सीडी इस जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए जरूरी नहीं हैं.
साध्वी की जमानत अर्जी पर अब अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी. 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाके में सात लोगों की मौत हुई थी और करीब 79 जख्मी हुए थे. जांच एजेंसी एटीएस ने तब मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और सबूत के तौर पर साजिश की बैठकों की सीडी होने का दावा किया था. लेकिन नई जांच एजेंसी एनआईए द्वारा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित छह लोगों को क्लीन चिट दे दी गई. हालांकि ट्रायल कोर्ट ने एजेंसी के निष्कर्ष पर मुहर लगाने के बजाय मुकदमे के बाद ही आरोपियों के भविष्य पर फैसला देने की बात कह साध्वी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
साध्वी की तरफ से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर जमानत अर्जी दायर की गई है. इस पर सुनवाई के दौरान धमाके में मारे गए पीड़ित परिवार की तरफ से जमानत देने का विरोध करते हुए सीडी में साध्वी के खिलाफ सबूत होने का दावा किया गया. जिसके बाद अदालत ने अदालत में सभी सीडी तलब की थीं.
साध्वी की जमानत अर्जी पर अब अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी. 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाके में सात लोगों की मौत हुई थी और करीब 79 जख्मी हुए थे. जांच एजेंसी एटीएस ने तब मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और सबूत के तौर पर साजिश की बैठकों की सीडी होने का दावा किया था. लेकिन नई जांच एजेंसी एनआईए द्वारा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित छह लोगों को क्लीन चिट दे दी गई. हालांकि ट्रायल कोर्ट ने एजेंसी के निष्कर्ष पर मुहर लगाने के बजाय मुकदमे के बाद ही आरोपियों के भविष्य पर फैसला देने की बात कह साध्वी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
साध्वी की तरफ से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर जमानत अर्जी दायर की गई है. इस पर सुनवाई के दौरान धमाके में मारे गए पीड़ित परिवार की तरफ से जमानत देने का विरोध करते हुए सीडी में साध्वी के खिलाफ सबूत होने का दावा किया गया. जिसके बाद अदालत ने अदालत में सभी सीडी तलब की थीं.
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