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This Article is From Mar 16, 2021

महाराष्ट्र के अधिकारी कोरोना के कहर से बचने के लिए ठीक से काम नहीं कर रहे : केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य के अधिकारी एक्टिव केसों को ट्रैक करने, टेस्टिंग करने और आइसोलेशन आदि पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं.

महाराष्ट्र में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि राज्य के अधिकारी एक्टिव केसों को ट्रैक करने, टेस्टिंग करने और आइसोलेशन आदि पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं...

महाराष्ट्र में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने और उससे होने वाले रोग COVID-19 की दूसरी लहर फैलने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य के अधिकारी एक्टिव केसों को ट्रैक करने, टेस्टिंग करने और आइसोलेशन आदि पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को लिखे खत में सुझाव दिया गया है कि सर्वेलैंस को मज़बूत किए जाने की ज़रूरत है, और कन्टेनमेंट ज़ोनों में SARI और ILI के मरीज़ों को तलाशने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए. राजेश भूषण ने खत में कहा है कि महाराष्ट्र में प्रत्येक एक्टिव मरीज़ के 20 से 30 कॉन्टैक्ट को तलाश किया जाना चाहिए.

चिट्ठी में दिए गए सुझावों के मुताबिक, राज्य के विभिन्न जिलों में लागू किए गए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए हैं, इसलिए कन्टेनमेंट स्ट्रेटेजी को ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की ज़रूरत है.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोनावायरस संक्रमण के 15,051 नए मामले आए थे, तथा COVID-19 के चलते पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हुई थी. महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की तादाद 23,29,464 तक पहुंच गई है, और अब तक कुल 52,909 लोगों की इस रोग से मौत हुई है. राज्यभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 10,671 संक्रमितों को अस्पतालों से छुट्टी भी मिली है, और इसी के साथ ठीक हो चुके लोगों की कुल तादाद बढ़कर 21,44,743 हो गई है. महाराष्ट्र में इस वक्त 1,30,547 मरीजों का इलाज चल रहा है, और मरीज़ों के ठीक होने की दर 92.07 प्रतिशत है, जबकि कोरोना के मामलों में राज्य की मृत्यु दर 2.27 प्रतिशत है.

इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के अंतर्गत सोमवार को ही होटलों, सिनेमाहॉल, कार्यालयों के लिए कड़े नियमों की घोषणा की थी, जिनके तहत सिनेमाहॉल, रेस्तरां और स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे. राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि इन प्रतिष्ठानों में किसी को भी बिना मास्क पहने या तापमान की जांच किए बगैर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

(इनपुट समाचार एजेंसी भाषा से भी)

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