महाराष्ट्र में प्रोटेम स्पीकर बदले जाने पर बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है. महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि कालिदास कोलंबकर को हटाकर दिलीप वाल्से पाटिल को प्रोटेम स्पीकर बनाना कानूनी तौर पर वैध नहीं है इसके साथ ही शपग्रहण भी नियमों के खिलाफ हो रहा है. पाटिल ने आगे कहा, हम राज्यपाल से इसकी शिकायत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी Congress-NCP और शिवसेना गठबंधन पर निशाना साध चुके हैं. उन्होंने आगे कहा कि पहली कैबिनेट में नई सरकार ने किसानों को मदद करने को लेकर चर्चा करने के बजाए इस बात पर मंत्रणा की गई कि सबकी नजरों से बचाकर बहुमत साबित किया जाए. क्या इस सरकार के पास बहुमत है तो गुप्त रूप से सदन को क्यों बुलाया गया है.
Chandrakant Patil,BJP: They(#MahaVikasAghadi) changed Protem speaker from Kalidas Kolambkar to Dilip Walse Patil, this is legally wrong, the oath was also not taken as per rules, the new Govt is violating all rules.We are filing petition with Governor,and might also approach SC pic.twitter.com/b6ptuB4uEd
— ANI (@ANI) November 30, 2019
आपको बता दें कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल को शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा का अस्थायी (प्रोटेम) अध्यक्ष नियुक्त किया गया. वह बीजेपी के कालिदास कोलंबकर की जगह लेंगे जिन्हें विधायकों को शपथ दिलाने के दौरान पूर्व में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. पाटिल पूर्व में भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं. आज उद्धव ठाकरे को विधानसभा में बहुमत साबित करना है.
आज विश्वासमत साबित करेंगे उद्धव ठाकरे
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