
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
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कंपनी के खिलाफ 35 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है.
वितरक पर 17 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है.
रिपोर्ट में घातक रसायन का अधिक मिश्रण पाए जाने की पुष्टि हुई.
गौरतलब है कि पिछले दिनों खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा पांच दुकानदारों के यहां से लिए गए मैगी नूडल्स के नमूने प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट में घातक रसायन का अधिक मिश्रण पाए जाने की पुष्टि हुई.
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अपर जिला मजिस्ट्रेट जितेन्द्र कुमार शर्मा ने बुधवार को बताया, 'मैगी नूडल्स खुले बाजार में बिक रही है और बच्चे इसे बड़े चाव से खा रहे हैं. विभिन्न प्रयोगशालाओं से मिली जांच रिपोर्ट में मैगी नूडल्स में हानिकारक रसायन का मिश्रण पाया गया है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा. Dबाजार में इसकी बिक्री रोकने के लिए शासन को लिखा जाएगा.'
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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