कार्ती चिदंबरम (फाइल फोटो)
चेन्नई:
मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम को व्यावसायिक दौरे पर यूरोप जाने की अनुमति दे दी और उन्हें 28 फरवरी तक वापस लौटने के लिए कहा है. वह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं. पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ती सीबीआई द्वारा दायर मामले में दो लुक आउट सर्कुलर का सामना कर रहे हैं.
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उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर इस महीने और फिर 20 मार्च से 31 मार्च के बीच ब्रिटेन और फ्रांस जाने की अनुमति देने की मांग की. उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक कार्ती ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क किया. मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुदोश की पीठ ने उन्हें निर्देश दिया कि दौरे का ब्यौरा और स्थानों के बारे में सीबीआई को अग्रिम जानकारी दें.
मार्च में कार्ती के दौरे के बारे में पीठ ने कहा कि उस पर उसने कोई आदेश पारित नहीं किया क्योंकि लुक आउट नोटिस को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर सुनवाई 12 मार्च को होनी है.
VIDEO: कार्ती चिदंबरम ने किया अपनी जीत का दावा
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर इस महीने और फिर 20 मार्च से 31 मार्च के बीच ब्रिटेन और फ्रांस जाने की अनुमति देने की मांग की. उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक कार्ती ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क किया. मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुदोश की पीठ ने उन्हें निर्देश दिया कि दौरे का ब्यौरा और स्थानों के बारे में सीबीआई को अग्रिम जानकारी दें.
मार्च में कार्ती के दौरे के बारे में पीठ ने कहा कि उस पर उसने कोई आदेश पारित नहीं किया क्योंकि लुक आउट नोटिस को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर सुनवाई 12 मार्च को होनी है.
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