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This Article is From Apr 05, 2020

देश के इस शहर में दूध और दवाई की दुकानें छोड़कर बाकी सभी सुविधाओं पर जारी रहेगी पाबंदी

Madhya Pradesh Coronavirus Update: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर 5 अप्रैल रविवार रात 12 बजे से पूरी तरह लॉकडाउन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब भोपाल पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा. करोद मंडी भी  5 अप्रैल से आगामी आदेश तक बंद रहेगी.

देश के इस शहर में दूध और दवाई की दुकानें छोड़कर बाकी सभी सुविधाओं पर जारी रहेगी पाबंदी
Madhya Pradesh Coronavirus Update: देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या.
भोपाल:

Madhya Pradesh Coronavirus Update: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर 5 अप्रैल रविवार रात 12 बजे से पूरी तरह लॉकडाउन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब भोपाल पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा. करोद मंडी भी  5 अप्रैल से आगामी आदेश तक बंद रहेगी. व्यापारी किसानों से सब्जी आदि खरीदकर नगर निगम के माध्यम से बिक्री करेंगे. किराना दुकान और अन्य दुकानों को दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है. आदेश में कहा गया है कि अधीकृत होम डिलीवरी के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी, केवल दवाई दुकानें ही खुली रहेंगी. होम डिलीवरी, दूध  पार्लर, और मेडिकल दुकान इस दौरान खुले रहेंगे.

शासकीय कार्य के लिए अतिआवश्यक सेवा  में लगे हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी. इस लॉकडाउन में मीडिया और उनके प्रतिनिधियों को भी पूर्व अनुसार छूट लागू रहेगी. लॉकडाउन में निजी वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, साथ ही किसी भी क्षेत्र में आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.

कंटेंटमेंट क्षेत्र से बाहर जाना और जोन के बाहर पाए जाने पर आदेश का उल्लंघन माना जायेगा और सम्बंधित की गिरफ्तारी की जाएगी. सड़क पर कोई भी व्यक्ति  घूमते पाए जाने पर गिरफ्तार कर कानूनी कर्रवाई की जाएगी. आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कारणों के लिए दिए गए पास भी निलंबित कर दिए गए हैं.

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