354 करोड़ का बैंक घोटाला मामला: भांजे रतुल पुरी की गिरफ्तारी पर बोले CM कमलनाथ- मेरा उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उनके भांजे रतुल पुरी के बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं है. पुरी को 354 करोड़ रुपये के एक बैंक घोटाले के मामले में ईडी ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया है.

खास बातें

  • भांजे रतुल पुरी की गिरफ्तारी पर बोले CM कमलनाथ
  • बोले- मेरा उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं
  • ईडी ने मंगलवार को रतुल पुरी को गिरफ्तार किया
भोपाल:

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने कहा कि उनके भांजे रतुल पुरी के बिजनेस से उनका कोई लेना देना नहीं है. पुरी को 354 करोड़ रुपये के एक बैंक घोटाले के मामले में ईडी ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया है. कमलनाथ ने मीडिया से कहा, 'मेरा उसके व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है. मैं न तो शेयरधारक हूं, न ही डायरेक्टर. मेरे लिए यह विशुद्ध रूप से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई प्रतीत होती है. मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट सही फैसला लेगा.' इसमें सुधारात्मक कदम उठाएगा.

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बता दें, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 354 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे एवं कारोबारी रतुल पुरी (Ratul Puri) को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों ने उन्होंने बताया कि एजेंसी के समक्ष पेश होने के बाद पुरी को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत सोमवार को देर रात गिरफ्तार किया गया. सीबीआई द्वारा पिछले सप्ताह दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद पुरी के और अन्य के खिलाफ एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया गया था.

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समझा जाता है कि एजेंसी रतुल पुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है क्योंकि वह अभी तक इस मामले की जांच में कथित तौर पर सहयोग नहीं कर रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि पुरी को मंगलवार को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा.

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प्रवर्तन निदेशालय 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में भी ‘हिन्दुस्तान पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट (एचपीपी) लिमिटेड' के अध्यक्ष पुरी के खिलाफ जांच कर रहा है.  एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी थी कि पुरी सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश कर सकते हैं और गवाहों को फुसला सकते हैं ‘‘क्योंकि वह पहले ऐसा कर चुके हैं.''

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को हालांकि पुरी को 20 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था. सीबीआई ने 17 अगस्त को एक मामला दर्ज किया था और पुरी, उनके पिता एवं ‘मोजर बियर' कंपनी के प्रमोटर दीपक पुरी, मां नीता पुरी और अन्य के ठिकानों पर छापे मारे थे. (इनपुट भाषा से)