 
                                            अभिनेत्री राखी सावंत का फाइल फोटो...
                                                                                                                            http://i.ndtvimg.com/i/2017-04/rakhi-sawant_650x400_61491311087.jpg
                                                                                - न्यायिक मजिस्ट्रेट विशव गुप्ता ने राखी के खिलाफ वारंट जारी किया.
- पिछले वर्ष नौ जुलाई को राखी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी .
- सात जुलाई को अदालत में उपस्थित होने के आदेश.
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                                                                                लुधियाना: 
                                        लुधियाना की एक अदालत ने शुक्रवार को महाकाव्य 'रामायण' के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के खिलाफ कथित रूप से 'आपत्तिजनक' टिप्पणियां करने के लिए अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ ताजा गैर जमानती वारंट जारी किया.
न्यायिक मजिस्ट्रेट विशव गुप्ता ने राखी के खिलाफ वारंट जारी किया, क्योंकि वह सुनवाई में नहीं आईं. उन्होंने लुधियाना के पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वह सात जुलाई को अदालत में उपस्थित हों.
राखी की तरफ से पेश वकील रजनीश लखनपाल ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल ने इस संबंध में नहीं बोला था. उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्होंने वाल्मीकि समुदाय से 'बिना शर्त माफी' भी मांग ली थी.
स्थानीय अधिवक्ता नरेंद्र अदिया ने पिछले वर्ष नौ जुलाई को राखी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और दावा किया था कि पिछले साल एक निजी टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान उनकी टिप्पणियों ने वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को आहत किया था.
न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नौ मार्च को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
(इनपुट भाषा से)
                                                                        
                                    
                                न्यायिक मजिस्ट्रेट विशव गुप्ता ने राखी के खिलाफ वारंट जारी किया, क्योंकि वह सुनवाई में नहीं आईं. उन्होंने लुधियाना के पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वह सात जुलाई को अदालत में उपस्थित हों.
राखी की तरफ से पेश वकील रजनीश लखनपाल ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल ने इस संबंध में नहीं बोला था. उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्होंने वाल्मीकि समुदाय से 'बिना शर्त माफी' भी मांग ली थी.
स्थानीय अधिवक्ता नरेंद्र अदिया ने पिछले वर्ष नौ जुलाई को राखी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और दावा किया था कि पिछले साल एक निजी टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान उनकी टिप्पणियों ने वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को आहत किया था.
न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नौ मार्च को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
(इनपुट भाषा से)
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