जनरल रथ को इस घोटाले में NOC देने, मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत करने और मामले की जानकारी हाईकमान को न देने का दोषी पाया गया है।
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New Delhi:
सुकना जमीन घोटाले में सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को कोर्ट मार्शल की कार्यवाही में दोषी पाया गया है। जनरल रथ को इस घोटाले में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC देने, मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर दस्तखत करने और मामले की जानकारी हाईकमान को न देने का दोषी पाया गया है। जनरल रथ सेना में कायर्रत पहले लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, जिन पर कोर्ट मार्शल के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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सुकना जमीन घोटाला, लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ, कोर्ट मार्शल