मध्यप्रदेश में 'लव जिहाद '(Love Jihad) के खिलाफ ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है. यह मामला प्रदेश के बड़वानी (Barwani) जिले में दर्ज किया गया है. मामला एक 25 साल के व्यक्ति के खिलाफ 22 वर्षीय युवती ने दर्ज कराया है. आरोपी ट्रक ड्राइवर और पार्ट टाइम डीजे प्लेयर है. गत 29 दिसंबर को ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' को मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी.
प्रदेश में ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' के तहत 25 वर्षीय विवाहित व्यक्ति के खिलाफ बड़वानी में 22 वर्षीय लड़की की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है. आरोपी सोहेल मंसूरी उर्फ सन्नी एक ट्रक ड्राइवर है और पार्ट टाइम डीजे प्लेयर भी है. बड़वानी जिले के बड़वानी कोतवाली पुलिस स्टेशन में रविवार को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) 294, 323 (हमला), 506 (आपराधिक धमकी) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की आगे की जांच के लिए उसे पलसूद पुलिस स्टेशन स्थानांतरित कर दिया गया है.
मध्यप्रदेश सरकार ने कथित ‘लव जिहाद' के खिलाफ 29 दिसंबर को ‘मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' को मंजूरी दी थी. इस अध्यादेश के जरिए शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
यह अध्यादेश कुछ मायनों में उत्तरप्रदेश की भाजपा नीत सरकार द्वारा अधिसूचित ''उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020'' के समान है, क्योंकि उसमें भी जबरन धर्मांतरण करवाने वाले के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है.
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