प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) देशभर में अलग-अलग जगहों पर बदल-बदल कर हर महीने की दूसरी शनिवार को लोक अदालत लगाएगी. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने यहां पत्रकारों को बताया कि यह इंडिया लोक अदालत चेक बाउंस, वाहन, पेंशन, सेवा संबंधी मामलों और वैवाहिक विवादों सहित कई अन्य मामलों पर सुनवाई करेगी. उन्होंने बताया कि शनिवार को अपराह्न 2.0 बजे तक इन लोक अदालतों द्वारा देशभर में दो लाख से अधिक मामले निपटाए गए.
लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताते हुए एनएएलएसए के कार्यकारी चेयरमैन न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि यह सभी पक्षों के लिए लाभकारी है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिए मामलों का निपटारा करते हुए सभी को पता होता है कि किसी से उसका अधिकार नहीं छीना जाएगा और किसी पक्ष को वही मिलेगा जिसका वह हकदार होगा.
उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के जरिए अदालतों में लंबित मामलों और ऐसे मामलों जिन पर मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, दोनों का निपटारा किया जाएगा. विधिक जागरूकता को देश के नागरिकों के लिए हथियार के समान बताते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताते हुए एनएएलएसए के कार्यकारी चेयरमैन न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि यह सभी पक्षों के लिए लाभकारी है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत के जरिए मामलों का निपटारा करते हुए सभी को पता होता है कि किसी से उसका अधिकार नहीं छीना जाएगा और किसी पक्ष को वही मिलेगा जिसका वह हकदार होगा.
उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के जरिए अदालतों में लंबित मामलों और ऐसे मामलों जिन पर मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, दोनों का निपटारा किया जाएगा. विधिक जागरूकता को देश के नागरिकों के लिए हथियार के समान बताते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए.
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