दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून की सुबह 5:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है. लेकिन दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत के तहत दो तरह की छूट दी गई है. इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में चारदीवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाजत होगी. वर्क साइट के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकेगी.दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी किए हैं.इन दो तरह के कामों को छूट दी गई है लेकिन नियम और शर्तें भी रखी गई है.
बहरहाल, राजधानी में कोरोना वायरस (Coronavirus) के केस लगातार कम हो रहे हैं. दिल्ली में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के नए मामले 1 हजार से नीचे दर्ज किए गए. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने यह जानकारी दी. कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार इतने कम मामले दिल्ली में आए हैं. केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 956 मामले सामने आए हैं. लिहाजा जैसे-जैसे मामले कम होंगे, हम और गतिविधियों को खोलने की मंजूरी देंगे.
क्या होंगी शर्तें-
1. थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा
2. वर्क आवर्स अलग अलग शिफ्ट में होंगे ताकि एक समय पर ज़्यादा भीड़ न हो
3. जिलाधिकारी के द्वारा रैंडम RT-PCR और रैपिड टेस्ट कराये जाएंगे
4. सभी श्रमिक और कामगारों को कोरोना से जुड़ी सभी शर्तों और व्यवहार जैसे मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग बरतना अनिवार्य होगा. डीएम के अधीन स्पेशल टीम बनाई जाएंगी जो समय समय पर निरीक्षण करेंगी.
5. वर्कर्स को ई-पास के ज़रिए मूवमेंट की इजाज़त होगी
6. मालिक, एम्प्लॉयर्स,कॉन्ट्रैक्टर्स पोर्टल पर डिटेल्स देकर अपने वर्कर्स/ कर्मचारियों के लिए ई-पास आवेदन कर सकेंगे.
7. नियम उल्लंघन करने पर मैनुफैक्चरिंग यूनिट या कंस्ट्रक्शन साइट को बन्द भी किया जा सकता है और DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी.
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