कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी को नियंत्रित करने के लिए देश में लागू लॉकडाउन (Lockdown) को कंटेनमेंट ज़ोन तक सीमित करके अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस दौरान लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाया जाएगा. लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसका (Unlock1) पहला चरण आठ जून से लागू होगा. इसके तहत, 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
अनलॉक (Unlock1) का पहला चरण
सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगा.
अनलॉक (Unlock2) का दूसरा चरण
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि, खोले जाएंगे. संस्थानगत स्तर पर भी बात की जाएगी. साथ ही अभिभावकों की भी राय ली जाएगी. इस फीडबैक पर ही संस्थान को खोलने का फैसला लिया जाएगा. जुलाई से यह संस्थान खोले जा सकेंगे.
अनलॉक (Unlock3) का तीसरा चरण
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला (जिम), स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा.
गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक, रात के कर्फ्यू के समय बदलाव किया गया है. अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यह लागू रहेगा. एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और सामान के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. ऐसा करने के लिए अलग से इजाजत या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन पहले से व्यापक प्रचार के बाद.
दिशानिर्देशों के मुताबिक, 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, पहले से किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है.
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