Delhi Lockdown 3.0: केंद्र सरकार के लॉकडाउन की अवधि तीन मई के बाद दो सप्ताह और बढ़ाने के बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में स्टैंडअलोन शराब दुकानों को खोलने की इजाजत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कोरोना वायरस संक्रमण को झेल रही दिल्ली रेड जोन में है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर तीनों जोनों में स्टैंडअलोन शराब दुकानें खोली जा सकती हैं.
दिल्ली सरकार ने दिल्ली के पर्यटन विभाग और संबंधित उन सभी विभागों से उन शराब दुकानों के बारे में विवरण मांगा है जो कि तय मापदंड के मुताबिक खोली जा सकती हैं.
असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर अशोक दरयानी ने सरकारी कार्पोरेशनों को शहर में शराब की बिक्री शुरू करवाने के संबंध में भेजे गए पत्र में कहा है कि गृह मंत्रालय की ओर से तय मापदंड में आने वालीं एल-6 और एल-8 दुकानों की लिस्ट तुरंत भेजें.
एल-6 लाइसेंस के तहत दिल्ली सरकार के अधीन शराब बिक्री की जाती है. इसके लिए DTTDC, DSIDC, DSCSC और DCCWS को उनके परिसर में शराब बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की वेबसाइट के अनुसार 2019 में शराब बिक्री के कम से कम 381 लाइसेंस जारी किए गए हैं.
असम में भी ग्रीन जोन में शराब की बिक्री की इजाजत दे दी गई है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि स्टैंडअलोन शराब दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखा जाएगा. गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि उन दुकानों पर कम से कम छह फीट का सोशल डिस्टेंस बनाए रखा जाए. दुकान में एक बार में पांच से अधिक लोग मौजूद नहीं रह सकेंगे. यह दुकानें बाजार या मॉल में नहीं हो सकतीं. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है.
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