केरल में कोझिकोड जिले के परक्कादावू में निजी स्कूल में एलकेजी में पढ़ने वाली साढ़े चार साल की बच्ची के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में उसी स्कूल में पढ़ने वाले दो छात्रों को गिरफ्तार किया गया है।
दोनों आरोपी 18 साल के हैं और उसी परिसर में 'धार्मिक शिक्षा' ग्रहण कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 'यौन अपराधों से बाल सुरक्षा अधिनियम' के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपित किया गया है।
कथित यौन उत्पीड़न की घटना 30 अक्टूबर को हुई थी और बच्ची के मां-बाप की शिकायत पर इसी हफ्ते एक मामला दर्ज किया गया था। घटना के कुछ दिन बाद बच्ची को दर्द और परेशानी होने लगी थी और उसने अपने मां-बाप को सारी बातें बताई।
उसने कहा कि दोनों लड़के उसे फुसला कर परिसर के बावर्चीखाने में ले गए था और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया। लड़की को चिकित्सीय जांच के लिए एक अस्पताल ले जाया गया और इसमें पुष्टि हुई कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया है।
गिरफ्तारी में विलंब से इलाके में लोगों ने जमकर विरोध किया था। राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने असली अपराधियों को बचाने का पुलिस पर आरोप लगाया था। संस्था के स्कूल में एलकेजी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है और उसी परिसर में धार्मिक शिक्षा के लिए एक शाखा है।
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