
बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने एक वकील को मोबाइल फोन चार्जर की तार से पति की हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार झा ने हत्या के मामले में सोमवार को वकील अनिंदिता पाल को दोषी ठहराया. कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई.
अदालत ने आरोपी को "सबूतों को गायब करने" का दोषी पाया और ऐसा करने के लिए एक साल की जेल की सजा सुनाई. दोनों मामलों में एक साथ सजा सुनाई गई. विशेष सरकारी वकील बिभास चटर्जी ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की और दावा किया कि यह एक पूर्व-निर्धारित साजिश थी.
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अदालत ने, हालांकि, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और सजा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दी गई है. अनिंदिता पाल ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है और वह "खून की आखिरी बूंद" तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगी.
मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि 24 और 25 नवंबर, 2018 की रात को, अनिंदिता पाल ने कोलकाता में अपने न्यू टाउन फ्लैट में एक मोबाइल फोन चार्जर के तार से अपने पति रजत डे की गला घोंट कर हत्या कर दी थी. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि पति-पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध थे जिसके कारण रजत डे की हत्या हुई.
हालांकि अनिंदिता के पक्ष का दावा है कि आरोपी के पति दूसरे कमरे में सो रहे थे, उनके कमरे से आवाज आने के बाद अनिंदिता वहां पहुंची थीं. मामले में रजत डे के पिता ने एक FIR दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अनिंदिता पाल ने उनके बेटे की हत्या कर दी थी. आरोपी को 29 नवंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.
मामले में मुकदमे और दलीलें इस साल मार्च में पूरी हुईं. अनिंदिता पाल और उनके पति दोनों कोलकाता हाइकोर्ट में वकील थे.
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