प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी में चीनी मांझा से दो बच्चों और एक युवक की दर्दनाक मौत और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के घायल होने के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में चीनी मांझे की बिक्री, उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने वाली एक मसौदा अधिसूचना जारी की.
इस अधिसूचना के अनुसार सिर्फ धातु या शीशे से मुक्त कपास के बने धागे और प्राकृतिक धागे से पतंग उड़ाने की इजाजत होगी. मसौदा अधिसूचना के अनुसार निर्देशों के उल्लंघन पर पांच साल तक की कैद की सजा या एक लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान होगा.
बहरहाल, एलजी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने मसौदा अधिसूचना को 8 अगस्त को ही स्वीकृति दे दी थी और उसे अगले दिन सरकार को भेज दिया था.
एलजी कार्यालय के सूत्रों ने आरोप लगाया कि दिल्ली की आप सरकार ने मसौदा अधिसूचना जारी करने में देर की.
आप सरकार ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पर्यावरण मंत्री इमरान ने पांच अगस्त को ही जब वह अस्पताल में भर्ती हुए थे, अधिसूचना के महत्व के मद्देनजर मांझे पर प्रतिबंध लगाने वाली फाइल पर दस्तखत कर दिया था और एलजी आफिस भेज दिया था.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, जो भी उन्हें चाहिए था, उन्हें संबंधित अधिकारी से मांगना चाहिए था, क्योंकि वह सेवाओं के प्रभारी हैं. अधिसूचना में कहा गया है, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाइलोन, प्लास्टिक और चीनी मांझा और पतंग उड़ाने के लिए ऐसे किसी अन्य धागे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा जो धारदार हो या शीशा, धातु या किसी वस्तु से उसे धारदार बनाया गया हो. दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने अपनी मसौदा अधिसूचना पर आमजन की सलाह और आपत्तियां आमंत्रित की है और कहा है कि वे इसे 60 दिन के अंदर दें जिसके बाद एक अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी.
तीन साल की सांची गोयल फिल्म देख कर अपने मां-बाप के साथ लौट रही थी, तभी रानी बाग इलाके में जब वह अपनी कार की खुली सनरूफ से देख रही थी, पतंग के धागे से उसकी गर्दन कट गई. साढ़े चार साल का एक बच्चा और 22 साल के एक युवक की भी गला कटने से मौत हो गई, जबकि दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर इस तरह की एक अन्य घटना में घायल हो गया.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
इस अधिसूचना के अनुसार सिर्फ धातु या शीशे से मुक्त कपास के बने धागे और प्राकृतिक धागे से पतंग उड़ाने की इजाजत होगी. मसौदा अधिसूचना के अनुसार निर्देशों के उल्लंघन पर पांच साल तक की कैद की सजा या एक लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान होगा.
बहरहाल, एलजी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने मसौदा अधिसूचना को 8 अगस्त को ही स्वीकृति दे दी थी और उसे अगले दिन सरकार को भेज दिया था.
एलजी कार्यालय के सूत्रों ने आरोप लगाया कि दिल्ली की आप सरकार ने मसौदा अधिसूचना जारी करने में देर की.
आप सरकार ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पर्यावरण मंत्री इमरान ने पांच अगस्त को ही जब वह अस्पताल में भर्ती हुए थे, अधिसूचना के महत्व के मद्देनजर मांझे पर प्रतिबंध लगाने वाली फाइल पर दस्तखत कर दिया था और एलजी आफिस भेज दिया था.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, जो भी उन्हें चाहिए था, उन्हें संबंधित अधिकारी से मांगना चाहिए था, क्योंकि वह सेवाओं के प्रभारी हैं. अधिसूचना में कहा गया है, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाइलोन, प्लास्टिक और चीनी मांझा और पतंग उड़ाने के लिए ऐसे किसी अन्य धागे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा जो धारदार हो या शीशा, धातु या किसी वस्तु से उसे धारदार बनाया गया हो. दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने अपनी मसौदा अधिसूचना पर आमजन की सलाह और आपत्तियां आमंत्रित की है और कहा है कि वे इसे 60 दिन के अंदर दें जिसके बाद एक अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी.
तीन साल की सांची गोयल फिल्म देख कर अपने मां-बाप के साथ लौट रही थी, तभी रानी बाग इलाके में जब वह अपनी कार की खुली सनरूफ से देख रही थी, पतंग के धागे से उसकी गर्दन कट गई. साढ़े चार साल का एक बच्चा और 22 साल के एक युवक की भी गला कटने से मौत हो गई, जबकि दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर इस तरह की एक अन्य घटना में घायल हो गया.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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