विज्ञापन
This Article is From Sep 13, 2011

कसाब के वकीलों को नहीं मिला मेहनताना

मुंबई: 26/11 के हमले में ज़िंदा पकड़े गए इकलौते आतंकी अजमल आमिर कसाब का केस हाईकोर्ट में लड़ने वाले दो वकीलों अमीन सोलकर और फरहाना शाह का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक उनका बकाया नहीं चुकाया है। दोनों की नियुक्ति महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेस डिपार्टमेंट ने की थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील में गए कसाब के मुकदमे पर महीने तक दोनों ने तकरीबन हर दिन जिरह की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कसाब को फरवरी 2011 में मौत की सजा सुनाई जिसे उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कसाब 2008 से मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
कसाब, वकील, मेहनताना, Kasab, Advocate, Payment