कर्नाटक की अदालत ने कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया निर्देश, जानें क्या है मामला

प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने वकील रमेश नाइक द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर क्याथासंदरा थाने के निरीक्षक को रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.

कर्नाटक की अदालत ने कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया निर्देश, जानें क्या है मामला

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (फाइल फोटो)

बेंगलुरू:

कर्नाटक के तुमकुरु जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि कृषि कानूनों (Farm Laws) का विरोध करने वाले किसानों को कथित रूप से निशाना बनाकर किये गए ट्वीट के लिये अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए. प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने वकील रमेश नाइक द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर क्याथासंदरा थाने के निरीक्षक को रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी (CRPC) की धारा 156(3) के तहत शिकायत दाखिल की है. क्याथासंदरा के निवासी नाइक ने कहा कि उनकी ओर से दी गई आपराधिक शिकायत पर अदालत ने इलाके के थाने को अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.

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गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में लागू कृषि विधेयकों के संबंध में एक ट्वीट किया था, जिसे रीट्वीट करते हुए रनौत के ट्विटर हैंडल ''कंगना टीम'' से 20 सितंबर को ट्वीट किया गया था, ''प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे ग़लतफ़हमी हो उसे समझाया जा सकता है मगर जो सोने का अभिनय करे, ना समझने का अभिनय करे उसे आपके समझाने से क्या फ़र्क़ पड़ेगा? ये वही आतंकी हैं. सीएए (संशोधित नागरिकता कानून) से एक भी इंसान की नागरिकता नहीं गयी मगर इन्होंने ख़ून की नदियां बहा दीं.''

नाइक ने कहा कि इस ट्वीट से उनकी भावनाओं के ठेस पहुंची, जिसके बाद उन्होंने रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला लिया.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)