सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
मुंबई स्थित कमला मिल के मालिक रवि भंडारी ने दिसंबर, 2017 में हुई. अग्निकांड के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है. इस अग्निकांड में 14 लोग मारे गये थे. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने भंडारी से कहा कि वह अपनी याचिका की एक प्रति महाराष्ट्र सरकार को दें. शीर्ष न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 27 मार्च तय की है. भंडारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध हिरासत है और उनके खिलाफ गैर- इरादतन हत्या का आरोप नहीं लग सकता है.
यह भी पढ़ें: मुंबई : गैर इरादतन हत्या के मामले को रद्द करने की मांग को लेकर कमला मिल्स के निदेशक पहुंचे हाईकोर्ट
उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय भोपाल गैस त्रासदी और उपहार सिनेमा हॉल अग्निकांड में पहले ही कह चुका है कि यह लापरवाही के मामले हैं और जमानती अपराध हैं. बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में भंडारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. भंडारी को जनवरी महीने में दमकाल विभाग के अधिकारियों राजेन्द्र पाटिल और उत्कर्ष पांडेय के साथ गिरफ्तार किया गया. तीनों न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
VIDEO: SC-ST एक्ट पर फैसला अफसोसजनक: कांग्रेस
कमला मिल में गत 29 दिसंबर, 2017 को लगी आग में 14 लोग मारे गये थे जबकि कई अन्य घायल हो गये थे.
यह भी पढ़ें: मुंबई : गैर इरादतन हत्या के मामले को रद्द करने की मांग को लेकर कमला मिल्स के निदेशक पहुंचे हाईकोर्ट
उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय भोपाल गैस त्रासदी और उपहार सिनेमा हॉल अग्निकांड में पहले ही कह चुका है कि यह लापरवाही के मामले हैं और जमानती अपराध हैं. बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में भंडारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. भंडारी को जनवरी महीने में दमकाल विभाग के अधिकारियों राजेन्द्र पाटिल और उत्कर्ष पांडेय के साथ गिरफ्तार किया गया. तीनों न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
VIDEO: SC-ST एक्ट पर फैसला अफसोसजनक: कांग्रेस
कमला मिल में गत 29 दिसंबर, 2017 को लगी आग में 14 लोग मारे गये थे जबकि कई अन्य घायल हो गये थे.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं