मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को 354 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड पूरी होने पर दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा दिया. रतुल पुरी ( Ratul Puri ) के वकील विजय अग्रवाल की दरख्वास्त पर स्पेशल जज संजय गर्ग ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को आदेश दिया कि रतुल पुरी को जेल से कोर्ट में एक सेपरेट वाहन में लाया जाए, अन्य कैदियों के साथ नहीं.
कोर्ट ने कहा कि जो दवाईयां रतुल पुरी के लिए आवश्यक हैं और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा बताई गई हैं, वे उन्हें जेल मेन्युअल के अनुसार उपलब्ध करवाई जाएं. रतुल पुरी को 17 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा.
इससे पहले दिल्ली की रॉउस एवेन्यू अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज बैंक कर्ज धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के मामले में शुक्रवार को रतुल पुरी को चार दिन तक और हिरासत में रखने का आदेश दिया था. विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर यह आदेश दिया था.
कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी चार दिन और ED की कस्टडी में रहेंगे
रतुल पुरी को ईडी ने इस मामले में 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था. रतुल पुरी तभी से ईडी की हिरासत में थे.
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक द्वारा शिकायत के बाद पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामला दर्ज किया. सीबीआई ने कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के अलावा उनके पिता दीपक पुरी और मां नीता पुरी के खिलाफ भी ठगी और जालसाजी का केस दर्ज किया था. 26 जुलाई को ईडी दफ्तर से रतुल पुरी फरार हो गए थे.
VIDEO : रतुल पुरी को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार
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