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This Article is From Jun 20, 2017

अदालत की अवमानना के मामले में जस्टिस सीएस कर्णन को कोयंबटूर से गिरफ्तार किया गया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते 9 मई को सजा सुनाने के बाद से ही जस्टिस कर्णन फरार चल रहे थे.

अदालत की अवमानना के मामले में जस्टिस सीएस कर्णन को कोयंबटूर से गिरफ्तार किया गया
जस्टिस सीएस कर्णन की फाइल तस्वीर
कोयंबटूर: अदालत की अवमानना के मामले में छह महीने जेल की सजा पाने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस (रिटायर्ड) सीएस कर्णन को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कोयबंटूर से गिरफ्तार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते 9 मई को सजा सुनाने के बाद से ही कर्णन फरार चल रहे थे. प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की एक पीठ ने कर्णन को अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने जेल की सजा सुनाई थी. इसके तुरंत बाद पश्चिम बंगाल पुलिस का एक दल उन्हें गिरफ्तार करने के लिए चेन्नई रवाना हो गया, लेकिन सफलता नहीं मिली.

एक शीर्ष पुलिस अधिकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम ने 62-वर्षीय कर्णन को मालुमीचमपट्टी के निजी रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया. वह हाईकोर्ट के पहले ऐसे सेवारत न्यायाधीश रहे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कैद की सजा सुनाई. अधिकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से यहां ठहरे कर्णन ने गिरफ्तारी का विरोध किया और पुलिस से कहासुनी की.

सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया, 'हमने हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कर्णन को दक्षिण भारत से गिरफ्तार कर लिया है.' कोलकाता पुलिस की तीन टीम पिछले तीन दिनों से यहां डेरा डाले हुई थी और उनके मोबाइल फोन कॉल के आधार पर उनका पता लगा लिया. अधिकारी ने बताया कि उनके ठिकाने का पता लगाने में यहां की पुलिस ने तकनीकी तौर पर सहयोग दिया.

पुलिस ने कहा कि कर्णन को बाद में कोलकाता ले जाया जाएगा. आठ दिन पहले वह कानून के भगोड़े के रूप में रिटायर हो गए थे और उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट में मौजूद नहीं होने के कारण परम्परागत रूप से विदाई नहीं दी गई.

भारत के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की सात-सदस्यीय पीठ ने कर्णन को 9 मई को अदालत की अवमानना के आरोप में छह महीने जेल की सजा सुनाई थी जब वह कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे. अदालत ने सजा पर रोक लगने की उनकी याचिकाओं को बाद में नामंजूर कर दिया था.
(इनपुट PTI से)

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