जिया खान की फाइल तस्वीर
मुंबई:
फिल्म अभिनेत्री जिया खान की खुदकुशी के मामले में क्या उनके साथी सूरज पांचोली पर भ्रूण हत्या का मामला चल सकता है? हालांकि चार्जशीट में ऐसी धाराओं का जिक्र तो नहीं है, लेकिन विशेष सरकारी वकील का कहना है कि मामले में धारा 315 को जोड़ा जा सकता है।
सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक जिया के खत की फॉरेंसिक रिपोर्ट सूरज को कसूरवार ठहराती है। जिया ने उसमें लिखा था, "तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, गर्भपात से मुझे बहुत चोट पहुंची है।" सूरज ने डॉक्टर को बताया था कि बचा हुआ भ्रूण बाहर निकालने में उसने मदद की। जिया खान सुसाइड केस में इन सारी बातों का जिक्र सीबीआई की चार्जशीट में है, लेकिन सूरज पर एक और गंभीर आरोप लगा है भ्रूण हत्या का।
जिया खान सुसाइड केस में उसके साथी सूरज पंचोली पर अबतक आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, लेकिन चार्जशीट बताती है कि कैसे सूरज ने चार हफ्ते के भ्रूण को बिना डॉक्टरी मदद के खुद बाहर निकाला और बाद में टॉयलेट के जरिये उसे फ्लश कर दिया। चार्जशीट में सूरज पर आईपीसी की धारा 315 फिलहाल नहीं लगाई गई है, जो भ्रूण हत्या से जुड़ी है, लेकिन सरकारी वकील का कहना है जिया के सुसाइड नोट के आधार पर इसे जोड़ा जा सकता है।
विशेष सरकारी वकील दिनेश तिवारी ने कहा मामले में और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार धारा जोड़ी जा सकती है। इस मामले में सूरज का परिवार आरोपों को कोर्ट में चुनौती देने का मन बना रहा है। सूरज के पिता आदित्य पंचोली का कहना है कि मीडिया बेहद खौफनाक तस्वीर दिखा रहा है। अदालत में अगली सुनवाई 18 जनवरी को है।
सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक जिया के खत की फॉरेंसिक रिपोर्ट सूरज को कसूरवार ठहराती है। जिया ने उसमें लिखा था, "तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, गर्भपात से मुझे बहुत चोट पहुंची है।" सूरज ने डॉक्टर को बताया था कि बचा हुआ भ्रूण बाहर निकालने में उसने मदद की। जिया खान सुसाइड केस में इन सारी बातों का जिक्र सीबीआई की चार्जशीट में है, लेकिन सूरज पर एक और गंभीर आरोप लगा है भ्रूण हत्या का।
जिया खान सुसाइड केस में उसके साथी सूरज पंचोली पर अबतक आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, लेकिन चार्जशीट बताती है कि कैसे सूरज ने चार हफ्ते के भ्रूण को बिना डॉक्टरी मदद के खुद बाहर निकाला और बाद में टॉयलेट के जरिये उसे फ्लश कर दिया। चार्जशीट में सूरज पर आईपीसी की धारा 315 फिलहाल नहीं लगाई गई है, जो भ्रूण हत्या से जुड़ी है, लेकिन सरकारी वकील का कहना है जिया के सुसाइड नोट के आधार पर इसे जोड़ा जा सकता है।
विशेष सरकारी वकील दिनेश तिवारी ने कहा मामले में और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार धारा जोड़ी जा सकती है। इस मामले में सूरज का परिवार आरोपों को कोर्ट में चुनौती देने का मन बना रहा है। सूरज के पिता आदित्य पंचोली का कहना है कि मीडिया बेहद खौफनाक तस्वीर दिखा रहा है। अदालत में अगली सुनवाई 18 जनवरी को है।
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